जनपद ऊधम सिंह नगर 13 साल की नाबालिग लड़की के अपहरण और रेप के मामले में पॉक्सो कोर्ट की न्यायाधीश रीना नेगी ने दोषी को 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। इसके अलावा कोर्ट ने दोषी पर 60 हजार रुपए के अतिरिक्त जुर्माना भी लगाया है। मामला साल 2022 का है।
जानकारी के मुताबिक 19 मई 2020 को रुद्रपुर के ट्रांजिट कैंप थाने में एक व्यक्ति ने अपनी 13 साल की बेटी के लापता होने की तहरीर दी थी लेकिन वह पुलिस की जांच शुरू होने से पूर्व ही घर लौट आई।17 अगस्त 2020 को वहीं व्यक्ति अपनी पुत्री को साथ लेकर थाने आया और मनोज राजभर मूल निवासी ग्राम बारा गहमर जिला गाजीपुर यूपी हॉल निवासी वार्ड नंबर-1 शिमला बहादुर ट्रांजिट कैंप के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया। पुलिस को सौंपी तहरीर में बताया कि आरोपी उसकी नाबालिग बेटी को 18 मई 2020 की रात को क़रीब 9 बजे लालच देकर अपने कमरे में ले गया और उसके साथ रेप किया। इसके बाद आरोपी ने धमकी देते हुए कहा अगर किसी को यह बात बताई तो वह उसके छोटे भाई को जान से मार देगा इसी डर से नाबालिग चुप रही. उसके बाद जब भी लड़की घर में अकेली होती थी तो मनोज आ जाता था और उसके साथ जबरन शारीरिक संबंध बनाता था विरोध करने पर छोटे भाई को जान से मारने की धमकी देता था.15 अगस्त 2020 को जब नाबालिग अपने घर की छत पर खेल रही थी मनोज ने उसे इशारे से बुलाया और साइकिल पर बैठा कर दूर एक कमरे में ले जाकर बंद कर दिया और दो दिनों तक उसके साथ बलात्कार करता रहा। दूसरे दिन आरोपी ने उसे उसके घर के पास छोड़ दिया. जिसके बाद नाबालिग द्वारा पूरी आप बीती पुलिस को बताई।