जनपद ऊधम सिंह नगर में राशन कार्ड धारकों में अपात्रों के पास अंत्योदय योजना या खाद्य सुरक्षा योजना का कार्ड मिलने पर वैधानिक कार्रवाई होगी। जनपद उधम सिंह नगर के जिलाधिकारी युगल किशोर पंत की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि यदि अंत्योदय योजना या खाद्य सुरक्षा योजना कार्डधारक मानक परिधि से बाहर हो गये हैं या पात्रता में नहीं आते हैं तो वे खुद अपना कार्ड पूर्ति निरीक्षक कार्यालय में समर्पित कर दें। जांच के दौरान कोई कार्डधारक अपात्र पाया गया तो उसके विरुद्ध राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम व आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत कार्रवाई होगी।