जनपद ऊधम सिंह नगर काशीपुर के एक मामले में नैनीताल हाईकोर्ट के न्यायाधीश ने सुनवाई करते हुए काशीपुर के एस सी गुड़िया लॉ कॉलेज पर 50 हजार रुपयों का जुर्माना ठोका। कोर्ट ने अपने आदेश में साफ किया कि जुर्माने की रकम दो सप्ताह के भीतर जमा किया जाना सुनिश्चित किया जाए। प्रकरण के बारे में उच्च न्यायालय में प्रार्थना पत्र देकर कलश मंडप रोड काशीपुर निवासी अधिवक्ता संजय कुमार शर्मा ने बताया कि वर्ष 2016 की एक अप्रैल को उन्होंने एस सी गुड़िया लॉ कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर जॉइनिंग की। वर्ष 2020 में लॉकडाउन के दौरान कॉलेज के प्रबंधन द्वारा संकाय के सभी स्टाफ को नियमित रूप से आने के निर्देश का विरोध करने पर इसी वर्ष 6 अगस्त को उन्हें निलंबित कर दिया गया। इसके बाद इसी वर्ष 16 दिसंबर को कॉलेज के प्रबंधन द्वारा संजय कुमार शर्मा को टर्मिनेट कर दिया गया। असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर संजय शर्मा का संविदा कार्यकाल 30 जून 2021 में समाप्त होता था लेकिन इसके पूर्व ही कॉलेज प्रबंधन ने उन्हें नियम विपरीत तरीके से निलंबित करने के बाद बर्खास्त कर दिया। उच्च न्यायालय के विद्वान न्यायाधीश ने प्रकरण का गंभीरता से अवलोकन करने के बाद अपने फैसले में कॉलेज के रजिस्ट्रार को 30 जून 2021 तक के सभी वेतन व भुगतान एक माह के भीतर दिए जाने के निर्देश दिए हैं। इसी के साथ नियम विपरीत तरीके से असिस्टेंट प्रोफेसर को बर्खास्त किए जाने पर हाईकोर्ट ने एस सी गुड़िया लॉ कॉलेज पर 50 हजार रुपयों का जुर्माना भी ठोका है। कोर्ट ने अपने फैसले में साफ किया है कि जुर्माने की रकम 2 सप्ताह के भीतर हाई कोर्ट में जमा की जाएगी।
तपस कुमार विश्वास
संपादक