उत्तराखंड सरकार ने माध्यमिक और उच्च शिक्षा में अनिवार्य तबादलों की जद में आए उन शिक्षकों को तबादलों में छूट दे दी है जो दुर्गम में ही सेवाएं देना चाहते हैं। वहीं परिवहन निगम में आरटीओ, एआरटीओ, परिवहन कर अधिकारी और आरआई संवर्ग में विभागीय स्थानांतरण की नीति के अनुसार तबादले करने को मंजूरी दी है। मुख्य सचिव डा. एसएस संधु की अध्यक्षता में गठिति समित की बैठक में यह निर्णय लिया गया। सचिव कार्मिक शैलेश बगोली ने यह आदेश किए हैं। वार्षिक स्थानांतरण की धारा 27 के क्रियान्वयन में आ रही कठिनाई के चलते यह निर्णय लिया गया। बैठक में परिवहन, माध्यमिक शिक्षा, उच्च शिक्षा, सिंचाई, वित्त, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा, कौशल विकास एवं सेवायोजन, पशुपालन विभागों के साथ ही कुछ कर्मचारी संगठनों की मांगों पर विचार-विमर्श किया गया। शिक्षा विभाग ने दुर्गम क्षेत्रों में सेवा देने वाले शिक्षकों को अनिवार्य तबादलों से छूट देने के प्रस्ताव दिया था। ऐसे शिक्षकों को एक वर्ष के लिए छूट दे दी है। बशर्ते ऐसे शिक्षकों के खिलाफ प्रशासनिक आधार पर इस अवधि में कोई कारवाई न हो।
तपस कुमार विश्वास
संपादक