जनपद ऊधम सिंह नगर में रेत-बजरी कारोबारी की हत्या और पांच लाख रुपये लूट के मामले में दो दोषियों को तृतीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश रजनी शुक्ला की अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट के आदेश पर दोषियों को 38-38 हजार रुपये का अर्थदंड भी जमा करना होगा। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता ने कोर्ट ने 14 गवाह पेश कर अभियुक्तों का दोष सिद्ध किया।
अभियोजन पक्ष की ओर से सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता लक्ष्मी नारायण पटवा ने बताया कि दरियानगर वार्ड 18 निवासी अशोक कुमार ने 27 नवंबर 2014 को कोतवाली गदरपुर में तहरीर सौंपी थी। बताया था कि उनका भतीजा गगन भुड्डी रेत-बजरी का कारोबार करता था। गगन को शिवशंकर से पांच लाख रुपये लेने थे। शिवशंकर ने काशीपुर में सतीश नाम के युवक से रकम लेकर देने की बात कही थी। 26 नवंबर 2014 को गगन शिवशंकर संग कार से काशीपुर निकला। शिवशंकर ने अपने दो परिचितों अभिषेक राय और चंदन पासवान उर्फ गोलू को भी साथ बुला लिया था। चारों काशीपुर से रकम लेकर लौट रहे थे। रास्ते में किसी काम से गगन और शिवशंकर कार से उतरे। कुछ देर बाद लौटे तो देखा कि अभिषेक बैग से रकम निकाल रहा था। गगन ने विरोध किया तो अभिषेक ने उसके सिर पर तमंचे से गोली मार दी। वहीं चंदन ने शिवशंकर पर गोली चला दी।शिवशंकर ने किसी तरह भागकर जान बचायी। आरोपी रकम से भरा बैग लेकर भाग निकले थे। तीन दिसंबर 2014 को पुलिस ने दोनों आरोपियों को गोरखपुर से गिरफ्तार किया था। दोनों के खिलाफ तृतीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश रजनी शुक्ला की अदालत में मुकदमा चला। जिस पर सुनवाई करते हुए सोमवार को कोर्ट ने दोनों को आजीवन कारावास और 38-38 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनायी।