उत्तराखंड प्रदेश में ओमीक्रोन वेरिएंट से संक्रमित मरीजों की संख्या में इजाफे को देखते हुए सरकार ने सर्विलांस के नियमों में बदलाव किया है। संक्रमितों की समय रहते पहचान के लिए एक कोरोना पॉजिटिव के संपर्क में आए कम से कम 25 लोगों की आरटीपीसीआर जांच अनिवार्य की गई है। कोरोना संक्रमण बढ़ने से रोकने के लिए सभी जिलाधिकारियों को सख्त कदम उठाने के निर्देश दिए गए है। वही मरीज की सख्या बढ़ने पर कंटेनमेंट जोन बनाए जाने और भीड़ एकत्र होने पर प्रतिबंध लगाया जाने के निर्देश दिए गए है । शादी समारोह और अंत्येष्टि में भी शामिल होने वालों की संख्या सीमित करने को भी कहा गया है।
प्रदेश के सभी जिलाधिकारियों को कोरोना के मामलों में बढ़ोतरी और ओमीक्रॉन वेरिएंट के खतरे को देखते हुए बचाव एवं सुरक्षा के कड़े उपाय करने के निर्देश दिए। स्थिति पर नजर रखने व स्थानीय परिस्थितियों को देखते हुए ओमीक्रोन को फैलने से रोकने के लिए कंटेनमेंट जोन बनाने के साथ ही प्रतिबंध लगाए जाने के निर्देश दिए गए है। सभी जिलाधिकारियों को कंटेनमेंट स्ट्रेटेजी, टेस्टिंग, ट्रैकिंग, आइसोलेशन, सर्विलांस, क्लीनिकल प्रबंधन, टीकाकरण और कोविड अनुकूल व्यवहार का अनुपालन सुनिश्चित करने को कहा गया है। कोरोना मरीज बढ़ने पर नाइट कर्फ्यू, भीड़ पर प्रतिबंध के साथ ही कार्यालयों, उद्योगों व सार्वजनिक परिवहन में संख्या सीमित करने जैसे कदम उठाने को भी कहा है। संक्रमितों की समय रहते पहचान के लिए एक कोरोना पॉजिटिव के संपर्क में आए कम से कम 25 लोगों की आरटीपीसीआर जांच अनिवार्य की गई है। स्वास्थ्य सचिव डॉ. पंकज पांडेय की ओर से सभी मुख्य चिकित्साधिकारियों एवं जिला सर्विलांस अधिकारियों को इसके निर्देश दिए गए हैं। दरअसल राज्य में ओमीक्रोन वेरिएंट से संक्रमित चार मरीजों की पुष्टि हो चुकी है।