रेलवे की जमीन पर बसे लोगों को हाईकोर्ट से राहत मिली है। उन्हे हाईकोर्ट में अपना पक्ष रखने का मौका मिला है। न्यायाधीश न्यायमूर्ति शरद कुमार शर्मा व न्यायमूर्ति आरसी खुल्बे की खंडपीठ ने कहा कि, जो लोग इससे प्रभावित हैं। वह दो सप्ताह के भीतर अपना पक्ष समस्त कागजात के साथ कोर्ट में पेश कर सकते है। इस सम्बंध में कोर्ट ने हाई कोर्ट की रजिस्ट्री को आदेश दिए है कि दो प्रचलित समाचार पत्रों में एक पब्लिक नोटिस शीघ्र प्रकाशित करें। हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान पीठ ने कहा कि पीड़ितो का कहना है कि उन्हे सुनवाई का अवसर दिये बगैर उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। कोर्ट ने इस मामले का संज्ञान लेते हुये कहा है कि वह दो हफ्तों के भीतर प्रार्थना पत्र न्यायालय में रख सकते हैं ताकि उचित सुनवाई का मौका देते हुए कोर्ट इन प्रार्थना पत्र का निस्तारण कर सकें। कोर्ट अब 2 हफ्तों बाद इस मामले पर सुनवाई करेगा।
तपस कुमार विश्वास
संपादक